Friday, September 20, 2024

मध्यप्रदेश: धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम हुए गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

भोपाल। भारत में बहुचर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम पर एक दलित परिवार पर बन्दूक तानने और उन्हें धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही उस पर मारपीट का भी आरोप है. इसी के चलते शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया है. बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद 9 दिन पहले पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया था।

मामले का वीडियो जमकर हुआ था वायरल

आपको बता दें कि 11 फरवरी के दिन दलित यानि अहिरवार समाज के एक परिवार में बेटी की शादी का समारोह हो रहा था. माता-पिता ने बेटी के विवाह के लिए पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था. इसके बाद परिवार ने बेटी की शादी के लिए निजी कार्यक्रम करने का फैसला लिया। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई को इस शादी के बारे में पता चला तो वो रात के करीब 12 बजे अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर आया और परिवार वालों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा. यहाँ तक की उसने लड़की के परिवारवालों के ऊपर बंदूक तान दी और शादी में शामिल लोगों को धमकाया। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी शालिग्राम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।

भाई की हरकत पर क्या बोले थे धीरेंद्र शास्त्री

आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था तो उस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अभी-अभी सोशल मीडिया के जरिये मेरे छोटे भाई शालिग्राम का विषय मेरे संज्ञान में आया है. आगे उन्होंने कहा कि देखो भाई हम गलत के साथ तो बिलकुल भी नहीं हैं. कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी जांच की जानी चाहिए और हर विषय को हमसे न जोड़ा जाए. आगे उन्होंने कहा कि हम सनातन, हिंदुत्व और बालाजी की सेवा कर रहे हैं. इसलिए हर विषय को कृपा कर हमसे न जोड़ें. इस देश में संविधान है. जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा.

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला दर्ज

11 फरवरी की रात को एक शख्स दलित परिवार की बेटी की शादी में जाकर उनसे गाली गलौज और मारपीट कर रहा था. वो और कोई नहीं बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ही थे. जब इस घटना का वीडियो पुलिस के हाथों लगा तो उन्होंने आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 सहित एसटी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

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