भोपाल। ईपीएफ हायर पेंशन के लिए विकल्प का फॉर्म भरने के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए एक खबर सामने आई है। वजह यह है कि 11.3 और 11.4 के तहत विकल्प का फॉर्म भरने की डेडलाइन अब 26 जून कर दी गई है।
आवेदन के लिए ये डिटेल जरुरी
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मंगलवार देर शाम इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ईपीएफ मामलों के जानकार चंद्रशेखर परसाई ने कहा कि एमपी ऑनलाइन किओस्क पर जाकर यह फॉर्म भरे जा सकते हैं। आवेदन भरने के लिए यह जरूरी है कि आवेदक के लिए यूएएन, इपीएफ अकाउंट पासबुक, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जरूरी है।